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Friday, March 29, 2024
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RBI ने इन 8 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, अब नहीं कर सकेंगे लेन-देन

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अगर आपका बैंक अकाउंट क‍िसी को-ऑपरेट‍िव बैंक में है तो यह खबर आपके काम की है. यह खबर पढ़ने के बाद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. आरबीआई को-ऑपरेट‍िव बैंकों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कड़ी में आरबीआई (RBI) ने 8 को-ऑपरेट‍िव बैंकों का लाइसेंस रद्द कर द‍िया है. अब ये बैंक लेन-देन नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है.

इन बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द

-मुधोल को-ऑपरेट‍िव बैंक

-म‍िलथ को-ऑपरेट‍िव बैंक

-श्री आनंद को-ऑपरेट‍िव बैंक

-रुपी को-ऑपरेट‍िव बैंक

-डेक्‍कन अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंक

-लक्ष्‍मी को-ऑपरेट‍िव बैंक

-सेवा व‍िकास को-ऑपरेट‍िव बैंक

-बाबाजी दाते मह‍िला अर्बन बैंक

लाइसेंस रद्द करने के कारण

बताते चलें कि आरबीआई के व्दारा इन बैंकों के लाइसेंस अपर्याप्‍त पूंजी, बैंक‍िंग, रेगुलेशन एक्‍ट के न‍ियमों का पलान नहीं करने के कारण रद्द क‍िए गए. साथ ही भव‍िष्‍य में इनकम की संभावनाओं की कमी जैसे कारणों से भी रद्द क‍िए.

मालूम हो कि न‍ियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर र‍िजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्‍टी भी लगाई है. वैसे को-ऑपरेट‍िव बैंकों के जर‍िये ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंक‍िंग सर्व‍िस का व‍िस्‍तार हुआ है. लेक‍िन इन बैंकों में सामने आ रही अन‍ियम‍ितताओं के कारण आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा.

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