सरकार का आदेश: घरों में मनाइए त्योहार, होली, सरहुल, शब-ए-बारात, रामनवमी के सार्वजनिक आयोजन पर रोक

झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबिधित आदेश गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय के बाद जारी किया गया है।
इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें, ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। आदेश में कहा गया है कि पर्व- त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गयी है। इस दौरान लोगों को अपने परिवार के साथ घरों में ही पर्व मनाने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर उपलब्ध छूट शर्तों के साथ जारी रहेगी। छूट के साथ जारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। इससे पहले गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 23 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकारों को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को 24 मार्च को डीओ लेटर भी जारी किया गया। इसके आलोक में ही राज्य कार्यकारी समिति ने आगामी त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन और समारोह पर प्रतिबंध लगाया है।
वहीं, 21 अगस्त 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि संचालित किए जा सकेंगे।
आदेश के प्रमुख बिंदु
1- महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आनेवाले व्यक्तियों की लक्षण के आधार पर एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था करें.
2- COVID-19 की जांच RTPCR/ट्रूनेट के माध्यम से राज्यभर में कराना सुनिश्चित करें।
3- मास स्क्रीनिंग ड्राइव चला कर जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आनेवाले पर्यटकों के कोरोना जांच की व्यवस्था की जाए. साथ ही नो मास्क नो इंट्री को सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।
4- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश एवं सैनेटाइजर का प्रावधान किया जाए।
5- भीड़-भाड़ वाली जगह विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
6- सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों के स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।