धनबाद के सिंदरी क्षेत्र में एफसीआई (फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) प्रबंधन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीपी कोर्ट (लोक परिसर बेदखली अधिनियम) के आदेश के तहत मनोहरटांड और एसएल-2 कॉलोनी के कुल 946 अनधिकृत आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों में हड़कंप मच गया है।

प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, मनोहरटांड के 746 और एसएल-2 कॉलोनी के 200 घरों को 30 मई 2026 तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा के बाद प्रशासन और एफसीआई की टीम संयुक्त रूप से बेदखली अभियान चलाएगी।

एफसीआई प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित जमीन पर किसी भी व्यक्ति के पास वैध लीज या अधिकृत दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में पीपी कोर्ट के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। संपदा पदाधिकारी न्यायालय ने सभी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली आदेश पारित किया है।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि लोग समय पर मकान खाली नहीं करते हैं, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने में आने वाला पूरा प्रशासनिक खर्च भी कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा।

इस फैसले के बाद दोनों कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के बीच डर और नाराजगी का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अचानक बेदखली से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर विरोध की भी तैयारी शुरू हो गई है।

प्रबंधन का कहना है कि सरकारी नियमों के तहत अवैध कब्जों को हटाना जरूरी है और आगे भी अभियान जारी रहेगा।