झारखंड सरकार ने राज्य के स्थायी सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 दिन का अग्रिम वेतन (एडवांस सैलरी) देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के लगभग 1.83 लाख नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर एक महीने का वेतन अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। यदि कर्मचारी दो महीने के भीतर यह राशि लौटा देते हैं तो उन पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। वहीं निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर राशि को 12 मासिक किश्तों में सामान्य ब्याज के साथ चुकाने की सुविधा मिलेगी।

सरकार ने विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को उनकी मासिक आय के 30 गुना तक एडवांस लेने का विकल्प भी दिया है। हालांकि किसी भी स्थिति में मासिक ईएमआई कर्मचारी की नेट सैलरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह सुविधा केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। पेंशनभोगी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी इस योजना के दायरे में नहीं होंगे। साथ ही, दूसरा एडवांस तभी मिलेगा जब पहले लिए गए एडवांस का पूरा भुगतान कर दिया गया हो।

योजना के संचालन के लिए सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से कर्मचारी 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को आपातकालीन जरूरतों के दौरान महंगे निजी कर्ज से बचाना है।