रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रशासन ने बताया कि बार में लगातार विवाद और मारपीट के चलते कानून-व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।

एसएसपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अरगोड़ा चौक एक व्यस्त मार्ग है और वीवीआईपी आवागमन के लिए भी यह रास्ता महत्वपूर्ण है। बार में आयोजित कार्यक्रम और डांस क्लबहाउस जैसी गतिविधियों के कारण बार परिसर और आसपास अक्सर झगड़े और हंगामा होते रहते थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि बार संचालक बीरेन साहू नियमित रूप से किन्नरों (टीजे) से डांस कराते थे और इस दौरान ग्राहकों के बीच विवाद हो जाता था।

26 नवंबर की रात बार में एक बार फिर किन्नरों और ग्राहकों के बीच मारपीट हुई। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बार को सील कर दिया था। 27 नवंबर को उत्पाद विभाग की टीम ने बार परिसर का निरीक्षण किया और परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की। जांच में यह सामने आया कि बार में नाच-गाने और डांस क्लबहाउस जैसी गतिविधियां बार के संचालन का हिस्सा बन चुकी थीं, जिससे अक्सर मारपीट और हंगामा होता रहा।

डीसी ने आदेश में स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं से न केवल ट्रैफिक बाधित होता है, बल्कि कानून-व्यवस्था संभालने में पुलिस पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। प्रशासन ने माना कि बार में लगातार हो रहे झगड़े और सड़क पर उत्पन्न विवाद से किसी भी समय बड़ी अप्रिय घटना होने की संभावना थी। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

लाइसेंस निलंबन के बाद अब विभागीय जांच पूरी होने तक लिकर बार एंड रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री और संचालन कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम रांची प्रशासन की सख्ती और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।