मनीष कश्यप का जेल से निकलना अब मुश्किल, तमिलनाडु सरकार ने लगाया NSA
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. उन्हें फेक वीडियो वायरल करने के जुर्म में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसके बाद उन्हें तमिलनाडु पुलिस अपने साथ तमिलनाडु ले गई. अब तमिलानाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) के तहत केस दर्ज किया है।
मदुरै कोर्ट ने लगाया NSA
बता दें कि मनीष कश्यप पर ये कार्रवाई मदुरै की एक स्थानीय अदालत की ओर से किया गया. इस मामले में तमिलनाडु के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि- कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती है। हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है।
मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी
तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष को मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था. इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई, जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है. इस मामले में सुनवाई होनी है.