बिहार चुनाव से पहले जेल से बाहर आना चाहते है लालू यादव, जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। यह अर्जी उन्होंने ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दी है। इस मामले में लालू को पांच-पांच साल की सजा मिली है। और वह आधी सजा काट चुके हैं।
लालू प्रसाद यादव की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हलावा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है।
लालू यादव ने इसके साथ ही बिमारियों का भी हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि वह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के बजाए रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया है।
आपको बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में अब तक लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत से सजा हो चुकी है। इनमें से ही एक चाईबासा कोषागार से से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी जुड़ा हुआ है। इस मामले में लालू यादव को पांच-पांच साल की सजा हो चुकी है। दोनों सजा एक साथ चल रही है।
दुमका कोषागार में जमानत मिलने के बाद ही जेल से बाहर आ सकते है लालू
लालू यादव की जमानत की याचिका को बिहार चुनाव से जुड़ कर देखा जा रहा है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है। ऐसे में लालू जेल से बाहर आना चाहते है। उन्हें पहले से ही चारा घोटाला के कुछ मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 2 अलग-अलग धाराओं में कुल 7-7 साल की सजा सुनाई मिली है। इस मामले में जमानत मिलने के बाद ही लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं।