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ED समन मामले में CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिजिकल अपीयरेंस से छूट

हेमंत सोरेन अंतरिम राहत मामला

रांची में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़े कानूनी राहत मिली, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने ED के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी। यह आदेश जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने जारी किया। कोर्ट ने पूरे मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया, जिससे उन्हें हर सुनवाई पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है।

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की प्रकृति और संवैधानिक दायित्वों को देखते हुए सशरीर उपस्थिति से छूट आवश्यक है। अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए यह राहत प्रदान की।

ट्रायल कोर्ट में अब नहीं देनी होगी फिजिकल अपीयरेंस

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट की सुनवाइयों में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण राहत है और उनके संवैधानिक कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखने में सहायक होगा। मामला अब आगे ट्रायल कोर्ट में नियमानुसार आगे बढ़ेगा।

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