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CM हेमंत को वापस मिलेगी BMW कार, PMLA ट्रिब्यूनल ने ED को दिया कार छोड़ने का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब्त की गई BMW कार को दिल्ली स्थित PMLA ट्रिब्यूनल ने रिलीज करने का आदेश दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस कार को ED ने उनके दिल्ली आवास से कथित भूमि घोटाला मामले में 29 जनवरी 2024 को जब्त किया था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसे रिलीज करने के लिए PMLA ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई गई थी, जिसपर सुनवाई करने के बाद केलप्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य वी. आनंदराजन की कोरम ने 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत की लग्जरी BMW X7 कार को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया, आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार जैसी तेजी से मूल्य ह्रास होने वाली संपत्ति को इस अस्पष्ट आशंका के आधार पर अनिश्चित काल तक बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आगे की जांच से यह अपराध की आय साबित होगी।

 

ट्रिब्यूनल ने ED को छह सप्ताह के भीतर वाहन को याचिकाकर्ता को जारी करने का निर्देश दिया। 2021 मॉडल की यह BMW X7 कार झारखंड भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की चल रही जांच के तहत 29 जनवरी 2024 को सोरेन के दिल्ली आवास पर ED की छापेमारी के दौरान जब्त की गई थी। वाहन के रजिस्टर्ड ऑनर भगवानदास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस जब्ती को चुनौती दी। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से एडवोकेट रोहित शर्मा और राजेश इनामदार ने तर्क दिया कि जब्ती के बाद लगभग 21 महीने बीत जाने के बावजूद ट्रिब्यूनल कार को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई सबूत देने या ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा।

 

अपील में कहा गया कि कंपनी और उसके निदेशकों को न तो ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) में और न ही ED द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि ED को वाहन बरकरार रखने को उचित ठहराने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वह उचित जवाब दाखिल करने या कार को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले सबूत पेश करने में विफल रहा। ट्रिब्यूनल ने ED के तर्कों को फीका दावा कहकर खारिज कर दिया और पाया कि न तो वाहन और न ही कंपनी का नाम अभियोजन शिकायतों में था।

 

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने वाहन जारी करने का आदेश देते समय याचिकाकर्ता पर एक शर्त लगाई कि वह एक वर्ष की अवधि के लिए कार को बेचेगा या उसका निपटान नहीं करेगा और उसे चालू हालत में बनाए रखेगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में कोई नया सबूत सामने आने पर ED उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। चूंकि अन्य सभी जब्त की गई वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे, पिछले आदेश (22 मई, 2025) के माध्यम से पहले ही याचिकाकर्ता को लौटा दिए गए, इसलिए इस अपील का निपटारा कर दिया गया।

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