कोर्ट में पेश हुई अमिषा पटेल, चेक बाउंस मामले में शुरू होगा ट्रायल
साल 2018 में दर्ज चेक के बाउंस से संबंधित एक मामले में आज मुंबई बेस्ड अभिनेत्री अमिषा पटेल सिविल कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने रांची सिविल कोर्ट ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डी एन शुक्ला की कोर्ट में अपनी हाजिरी दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनपर चेक बाउंस से जुड़े मामले का जो आरोप था अदालत ने उन्हें बताया। आरोपों को सुनने के बाद सभी आरोपों को अमिषा पटेल ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। अब अमीषा पटेल को ट्रायल फेस करना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला
यह मामला साल 2018 का है। झारखंड रांची के रहने वाले फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए समन जारी हुआ था। लेकिन कई बार समन के बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थीं।
सीजेएम कोर्ट में दायर हुआ था केस
रांची के अरगोड़ा के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने यह केस 17 नवंबर 2018 को रांची सीजेएम कोर्ट में दायर किया था। जिसमें आरोप लगाया है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे ढाई करोड़ रुपये लिए थे। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।
अमीषा पटेल पर ढाई करोड़ रुपए ऐंठन का आरोप
साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से ढाई करोड रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। दोनों के बीच जो कांट्रैक्ट हुआ था, उसके अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की। काफी टालमटोल के बाद अक्तूबर 2018 में ढाई करोड़ एवं 50 लाख रुपए के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा किया है।
पिछली सुनवाई में किया था सरेंडर
इसी मामले में 19 जून को अमिषा पटेल ले सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। पहले वह नहीं आने वाली थी, लेकिन बाद में रांची आकर उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के दो बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। उन्हें अप्रैल महीने में हुई सुनवाई के दौरान समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था पर वो हाजिर नहीं हुई थीं। जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया था।