2 हजार का नोट वापस लेगा RBI, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे लोग !
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रूपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है.रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए. ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है. रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है. रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे. लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.
इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा की “रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के करेंसी नोट को सरकुलेशन से वापस लेने के निर्णय का स्वागत है वर्तमान में आम लोगों के पास मौजूद 2000 के करेंसी नोट की वैधता बनी रहेगी. इसलिए उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.परेशानी तो 2000 के नोटों के जरिए काला धन इकट्ठा करके रखने वालों के लिए होगी. मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति zero-tolerance है”