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इस मार्ट को ग्राहक से कैरी बैग के 14 रुपये अतिरिक्त वसूलना पड़ा भारी, लगा 20 हजार का जुर्माना

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इस मार्ट को ग्राहक से कैरी बैग के 14 रुपये अतिरिक्त वसूलना पड़ा भारी, लगा 20 हजार का जुर्माना

आज कल सभी शॉपिंग मॉल में कैरी बैग के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं. लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि कोई भी मॉल या मार्ट किसी भी ग्राहक से थैले के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकता है. हरियाणा के रेवाड़ी में इसी तरह के मामले में विशाल मेगा मार्च को 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, खरीदारी करने आए एक ग्राहक से मार्ट में कैरी बैग के 14 रुपये वसूल लिए गए। ग्राहक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मार्ट पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

क्या है पूरा मामला

बात 2019 की है. 14 मई 2019 को स्थानीय शक्ति नगर निवासी पवन कुमार ने रेवाड़ी के ब्रॉस मार्केट स्थित विशाल मेगा मार्ट से 812 रु. का सामान खरीद किया था। सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के लिए जब पवन कुमार ने स्टोर के कर्मचारियों से थैला देने के लिए कहा तो उन्होंने थैले की कीमत 14 रुपये वसूल किए थे. उस पर थैला खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद पवन ने जबरदस्ती बिल में थैले की कीमत जोड़ने को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में 30 मई 2019 को शिकायत दायर की। इस शिकायत का निपटारा करते हुए उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा एवं सदस्य डॉ. ऋषि दत्त कौशिक ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कोई भी स्टोर संचालक थैले के लिए जबरन वसूली नहीं कर सकता।

आयोग ने यह भी कहा कि-

सभी स्टोर संचालक को या किसी भी विक्रेता को सामान बेचने के लिए ग्राहक को ऐसी स्थिति में सामान देना होगा, जिसे वह आसानी से ले जा सके। उन्होंने स्टोर संचालक की ओर से दिए गए तर्क को बेमानी करार दिया कि प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगने के कारण सभी ग्राहकों को अपना थैला लाने की हिदायत उन्होंने स्टोर में लगाई हुई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कोई ग्राहक यदि थैला अपने साथ नहीं ले आ पाए तो भी स्टोर संचालक या विक्रेता को यह सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

आयोग ने मेगा मार्ट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना व 11 हजार रुपये वाद खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए है।

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