झारखंड में देर रात तक जाम छलकाने के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के आबकारी विभाग ने बार के संचालन समय को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अगले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही दी जाती है। प्रस्तावित बदलाव के बाद राज्य में नाइटलाइफ को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।
आबकारी विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार, बार में देर रात तक शराब परोसने की अनुमति सख्त शर्तों के साथ दी जाएगी। इसके लिए बार संचालकों को अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद शराब प्रेमियों को देर रात शराब के लिए ठेकों या दुकानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए लाइसेंस के तहत बार संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। संचालन समय के दौरान शोर-शराबा, अवैध बिक्री, नाबालिगों को शराब परोसने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
विभाग का मानना है कि संचालन समय बढ़ाने से जहां एक ओर सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर नियंत्रित और सुरक्षित माहौल में शराब परोसने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। आबकारी विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
राज्य की नाइटलाइफ को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि बार संचालन समय बढ़ने से झारखंड के शहरी क्षेत्रों में नाइटलाइफ को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी लाभ होगा। हालांकि, प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।
अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि नई व्यवस्था को कब अधिसूचित किया जाता है और बार संचालकों के लिए लाइसेंस की शर्तें क्या तय की जाती हैं।