रांची में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परियोजनाओं, बजट और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। पूरी जानकारी नीचे देखें.
*★ राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।*
*★ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*
*★ पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।*
*★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*
*★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।*
*★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।*
*★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।*
*★ “Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
*★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।*
*★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत “शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*
★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।*ल
*★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*
*★ “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025” के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत “Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य” हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ राँची अन्तर्गत “आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)” हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत “Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF – Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य” हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।
षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
★ राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई
*★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

