jharkhand cabinet meeting

रांची, 12 नवंबर 2025 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित निर्णय लिए गए जो आने वाले समय में राज्य की विकास गति को और तेज़ करने वाले हैं।

राज्य में विकास परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार

बैठक में गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण आहरण प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सुधार करते हुए 1315 नए प्रधान वनरक्षी पद सृजित किए गए हैं। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में आधुनिक STEM लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्रों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में उन्नत सुविधाएं मिलेंगी।

निवेश, सड़क और पर्यटन क्षेत्र को मिला बढ़ावा

मंत्रिपरिषद ने देवघर में ₹113.97 करोड़ की लागत से होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी। साथ ही, षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाने की घोषणा की गई।

सड़क निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है – गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹133.01 करोड़ और सिमडेगा रेंगारी-केरसई-बोलवा रोड के सुधार कार्य के लिए ₹29.76 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, सेतु बंधन परियोजना हेतु ₹37.27 करोड़ का प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से कराने की अनुमति दी गई। शिक्षा और रोजगार से जुड़े निर्णयों में, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने तथा पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।

राज्य के मत्स्य क्षेत्र को भी पहचान मिली है – झारखंड की राजकीय मछली के रूप में देशी मांगुर (Clarias magur) को घोषित किया गया। इसके अलावा, तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules – e-Sakshya एवं e-Summons को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।