Site icon Jharkhand LIVE

झारखंड में खनिज गाड़ियों पर लगेगा टैक्स, राज्य में एंट्री से पहले लेना होगा ऑनलाइन परमिट

झारखंड सरकार जल्द ही दूसरे राज्यों से राज्य में आने वाली लघु खनिज लदी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी

नई व्यवस्था के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी और बोल्डर जैसे लघु खनिज लेकर झारखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को राज्य की सीमा में आने से पहले ऑनलाइन ट्रांजिट पास लेना होगा। वाहन मालिकों को ISTP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा।

छह घंटे के भीतर बनाना होगा ट्रांजिट पास

नियम लागू होने के बाद दूसरे राज्य की माइनिंग साइट से खनिज का चालान कटने के छह घंटे के भीतर ISTP पास जेनरेट करना जरूरी होगा। बिना पास या तय समय के बाद पास के साथ पकड़े जाने वाले वाहन को अवैध खनिज परिवहन माना जाएगा और उसे जब्त किया जा सकता है।

अवैध खनिज परिवहन पर लगेगी रोक

विभाग के मुताबिक, वर्तमान में दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले खनिजों की मात्रा और प्रकार की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं है। नई व्यवस्था से सरकार को राजस्व मिलने के साथ-साथ अवैध खनिज परिवहन और एक ही चालान पर बार-बार ढुलाई पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा और शुल्क नहीं देने वाले वाहनों को राज्य की सीमा पर ही रोका जा सकेगा।

बिहार में पहले से लागू व्यवस्था को देखते हुए झारखंड सरकार भी इसी तरह का मॉडल अपनाने की तैयारी कर रही है। बिहार में लघु खनिज लदे वाहनों से ट्रांजिट पास शुल्क लिया जा रहा है।

Exit mobile version