झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने के भीतर JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने 19 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार करीब दो महीने में JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेने की संभावना है।
सरकार को टाइमलाइन बताने का दिया था निर्देश
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट टाइमलाइन पेश करने को कहा था। गुरुवार की सुनवाई में सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर समयसीमा की जानकारी दी गई।
सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 19 नवंबर से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
वन विभाग में अधिकारियों की कमी से जुड़ा है मामला
दरअसल, यह मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा था।
JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाता है।
19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट 19 नवंबर से पहले अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। अब इस तारीख पर सरकार की ओर से दाखिल की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी।

