झारखंड के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड हाईकोर्ट में JSSC CGL परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी 6 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा। यह मामला झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JSSC CGL 2023) के विज्ञापन को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश से जुड़ा है।
दरअसल, JSSC CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी थीं। इन याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 नवंबर को इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा।
प्रार्थियों और राज्य सरकार की ओर से रखी गयी दलीलें
मामले में प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था। वहीं, राज्य सरकार की ओर से भी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं।
CGL अभ्यर्थियों की फैसले पर नजर
JSSC CGL परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। अदालत का फैसला परीक्षा के भविष्य और अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

