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JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने CID से मांगी जांच रिपोर्ट

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब और जांच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

राज्य सरकार ने कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच के बाद कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इनमें JSSC-CGL समेत अन्य परीक्षाएं भी शामिल थीं। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

CID जांच के आधार पर लिया गया था फैसला

सरकार की ओर से बताया गया था कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच CID और अन्य जांच एजेंसियों के निष्कर्षों के आधार पर की गई। इसके बाद 22 भर्ती परीक्षाओं/प्रक्रियाओं को रद्द करने और कई अन्य परीक्षाओं को जांच पूरी होने तक रोकने का निर्णय लिया गया

JSSC-CGL के चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने पहले ही सरकार के रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दी थी।

आगे क्या होगा?

अब मामले में CID की जांच रिपोर्ट और सरकार के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट का अंतिम फैसला यह तय करेगा कि सरकार का परीक्षा/नियुक्ति रद्द करने का फैसला कायम रहेगा या नहीं। इस मामले पर हजारों अभ्यर्थियों और पहले से नियुक्त कर्मचारियों की नजर बनी हुई है।

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