Site icon Jharkhand LIVE

झारखंड के 6 IPS अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लेवल-13 वेतनमान

झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए 2013 बैच के 6 IPS अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की है। यह प्रोन्नति भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के तहत दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 26 दिसंबर 2025 को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। दोनों अधिसूचनाओं पर सरकार के अवर सचिव अजीत कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं। प्रोन्नति के तहत संबंधित अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-13 में सेलेक्शन ग्रेड का लाभ मिलेगा।

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 4 IPS को प्रोफार्मा प्रोन्नति

पहली अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 2013 बैच के चार IPS अधिकारियों को प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं –

इन सभी अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान भी उन्हें पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रोन्नति से उनके वर्तमान पदस्थापन (Posting) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

राज्य कैडर के 2 IPS अधिकारियों को नियमित प्रोन्नति

दूसरी अधिसूचना के तहत राज्य कैडर में कार्यरत 2013 बैच के दो IPS अधिकारियों को नियमित रूप से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। इनमें—

शामिल हैं। इन अधिकारियों को भी 1 जनवरी 2026 से लेवल-13 वेतनमान का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के बावजूद इन अधिकारियों की वर्तमान तैनाती यथावत रहेगी।

वेतन निर्धारण को लेकर दिए गए अहम निर्देश

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रोन्नत सभी IPS अधिकारी FR 22 (1) (a) (2) के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारण (Pay Fixation) के लिए एक माह के भीतर विकल्प (Option) का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं देते हैं, तो वेतन निर्धारण संबंधित नियमों के अनुसार स्वतः किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रोन्नति निर्णय राज्य के पुलिस प्रशासन में अनुभव और वरिष्ठता को उचित मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेलेक्शन ग्रेड मिलने से न केवल अधिकारियों की वेतन संरचना में सुधार होगा, बल्कि इससे प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी मजबूती आने की उम्मीद है।

संबंधित विभागों को भेजी गई प्रतिलिपि

इस अधिसूचना की प्रतिलिपि महालेखाकार (झारखंड), गृह मंत्रालय (भारत सरकार), राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों को भी भेज दी गई है, ताकि प्रोन्नति आदेशों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

झारखंड सरकार का यह निर्णय राज्य पुलिस सेवा में कार्यरत वरिष्ठ IPS अधिकारियों के लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह प्रशासनिक निरंतरता और सेवा संरचना को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।

Exit mobile version