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झारखंड में राशन कार्ड के नियम बदले, घर की फोटो से लेकर ई-केवाईसी तक कई प्रावधान अनिवार्य

झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और पुराने राशन कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) के तहत नए प्रावधान लागू किए हैं। अब राशन कार्ड के लिए आवेदन के समय ही आवेदक की आर्थिक स्थिति और परिवार से जुड़ी कई जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

आवेदन के समय देनी होगी आय और मकान की जानकारी

नई व्यवस्था के तहत आवेदक को अपनी आमदनी के मुख्य स्रोत की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा पक्के मकान में कितने कमरे हैं और परिवार किस प्रकार का टैक्स भरता है, इसकी जानकारी भी आवेदन के दौरान देनी होगी।

सबसे अहम बदलावों में घर की तस्वीर अपलोड करना शामिल है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भवन की फोटो अपलोड करनी होगी और उसमें बने कमरों की संख्या की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

राशन कार्ड के लिए पहले ई-केवाईसी जरूरी

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राशन डीलर के यहां ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्तर पर लंबित UID सुधार और अन्य परिवर्तन से जुड़े अनुरोधों के लिए भी ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी होगा।

इन परिवारों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड में नाम जोड़ने का लाभ

नई व्यवस्था में आवेदक को स्वघोषणा करनी होगी कि परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या GST का भुगतान नहीं करता है। अधिक GST देने वाले और आयकरदाता परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि, चार पहिया वाहन, तीन या उससे अधिक कमरों वाला पक्का मकान या 5 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत का मशीनचालित कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए।

जांच में अपात्र लाभुकों के नाम आए थे सामने

विभाग की ओर से हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद किए गए हैं। जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आए थे, जहां बेहतर आर्थिक स्थिति वाले लोग भी राशन योजना का लाभ ले रहे थे। कुछ लाभुकों द्वारा लाखों रुपये का GST रिटर्न दाखिल किए जाने के बावजूद योजना का लाभ लेने की जानकारी सामने आई थी।

नए राशन कार्ड के लिए जिलावार सीमा और प्रतीक्षा सूची

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत नए राशन कार्ड बनाने और नए सदस्यों का नाम जोड़ने के आवेदनों पर अब जिलावार निर्धारित सीमा और प्रतीक्षा सूची में आवेदक की स्थिति के आधार पर कार्रवाई होगी।

सदस्य का नाम जोड़ने के लिए अलग-अलग दस्तावेज जरूरी

पुराने राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए संबंधित स्थिति के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

जन्म के बाद नाम जोड़ने पर: जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

विवाह के बाद नाम जोड़ने पर: पुराने राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की स्वीकृति का दस्तावेज देना होगा।

दत्तक सदस्य के लिए: दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

स्थानांतरित या परिवार से अलग सदस्य: पिछले राशन कार्ड से नाम हटाए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा।

राशन कार्ड रद या सरेंडर करने में भी OTP सत्यापन

राशन कार्ड रद या सरेंडर करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब यह प्रक्रिया परिवार की मुखिया की सहमति के बाद ही पूरी होगी। इसके लिए UID आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

विभाग का उद्देश्य राशन कार्ड की पात्रता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और अपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने से रोकना है।

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