झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में ऐसे मामलों की जांच की जा रही है, जिनमें पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हो पाई है या दस्तावेजों को लेकर किसी तरह की विसंगति सामने आई है।
दूसरे राज्यों में भेजे गए दस्तावेजों की भी जांच
SIR के दौरान कुछ मतदाताओं से संबंधित दस्तावेज दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं। वहां संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही पात्रता के आधार पर मतदाता सूची में नाम को लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
किन मामलों में हो रही जांच?
सत्यापन के दौरान नो-मैपिंग/अनमैप्ड मामलों और अलग-अलग तरह की विसंगतियों वाले मतदाताओं की पहचान की गई है। ऐसे मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर दिया जा रहा है।
दस्तावेज नहीं होने पर क्या होगा?
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत संबंधित मतदाता अपने, माता-पिता या परिवार से जुड़े उपलब्ध पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित करना है। जानकारी या सहायता के लिए मतदाता अपने BLO, AERO/ERO कार्यालय या हेल्पलाइन 1950 से संपर्क कर सकते हैं।

