झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी, पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा

झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति मिल गई है। इससे एक लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। लुप्त हो रही कलाओं को बचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर केंद्र खोलने के लिए नियमों को स्वीकृति मिली है।
झारखंड में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। सरकार ने एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लागू होने से राज्य में पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बताया गया कि राज्य में टेक्सटाइल,ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासियुटिकल्स व ऑटो कंपनी आदि क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। झारखंड आनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी। बताया गया कि अगर प्राइवेट अस्पताल व यूनिवर्सिटी आती है तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर सहमति दी गयी।
कैबिनेट ने 6 प्रस्तावों पर लगायी मुहर
★ वैश्विक महामारी Novel Corona Virus (Covid -19) के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कोविड-19 रिलेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Covid -19) के कारण NCTE Regulation-2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बीoएडo महाविद्यालयों में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में जेoसीoईoसीoईoबीo, रांची को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
★ Novel Corona Virus (Covid -19) से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतरराज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखंड मार्ग कर भुगतान में विलंबजनित दंड शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-Z,20015/43/2021-ME-I (FT-8108321), दिनांक 3 मई 2021 के आलोक में झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी हेतु अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स,इत्यादि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान (ECRP) के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई।