बिना OBC आरक्षण के होगा पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी. कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव पहले से घोषित प्रक्रिया के तहत होगा।
दरहसल राज्य में 4 चरण में पंचायत चुनाव होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इसी बीच आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी, जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाये. कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाये. वर्तमान में चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है. चुनाव प्रक्रिया जारी है. ऐसे में अब याचिका निष्प्रभावी हो गई. इसे ख़ारिज किया जाता है
इस मामले के याचिकाकर्ता आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी और अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखा. झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल शीर्ष अदालत की बेंच के समक्ष उपस्थित हुईं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव पर से संशय के बादल हट चुके हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब तीन जजों की बेंच ने विस्तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय कर दी थी. सबसे पहले जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने इस मामले को सुना. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को तीन जजों के बेंच में स्थानांतरित कर दिया.