झारखंड के नर्सिंग विद्यार्थियों को अब जरुरी होगा ये काम करना…जानें
अगर आप झारखंड के नर्सिंग विद्यार्थी हैं तो यह खबर आपके काम की है. राज्य के नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार के व्दारा एक आदेश पारित किया गया है. इसके तहत अब नर्सिंग विद्यार्थियों को कोर्स पूरा होने के बाद राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में एक साल के लिए नौकरी करना अनिवार्य होगा. साथ ही साथ इस एक साल की सेवा के लिए उन्हें बॉन्ड भी साइन करना होगा.
बॉन्ड का उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा एक लाख रुपए
झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार के आदेश पर राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में एक साल के लिए बॉन्ड आधारित सेवा देना अनिवार्य होगा. इस सेवा के लिए उन्हें 10 हजार रुपए प्रति माह (जीएनएम को 12 हजार ) मानदेय मिलेगा. इसके लिए उन्हें एडमिशन के समय ही शपथ पत्र भी देना होगा. इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यह व्यवस्था इस सत्र से ही लागू की गई है.
होगा यह फायदा
इस एक साल की सेवा के लिए नर्सों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके आधार पर झारखंड में होने वाली एएनएम-जीएनएम की नियमित नियुक्ति में उन्हें दो अंकों का लाभ मिलेगा। इसके लिए नर्सिंग नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया जाएगा।
राज्य में डॉक्टरों के 58 प्रतिशत, नर्सों की 87% और पारामेडिकल स्टाफ की 76% सीटें खाली हैं। आपको बता दें ,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को अब तीन साल तक अनिवार्य रूप से राज्य में सेवा देने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है।