निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से दो महीने के लिए मिली अंतरिम जमानत
झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूजा सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली की बेंच ने पूजा सिंघल को आज मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि इस अवधि के दौरान वह झारखंड में नहीं रहेंगी।
मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत
पूजा सिंघल और उनकी बेटी के ख़राब स्वास्थ का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि उन्हें बेल दी जाये. इस मामले की सुनवाई के बाद आईएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है. बता दें कि इसके पहले बीते तीन जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को अपनी बेटी की ईलाज के लिए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद बीते 4 फरवरी को अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर उन्होंने सरेंडर किया था और तब से वो जेल में हैं।
मालूम हो कि पिछले साल 6 मई 2022 को मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था.