UNLOCK 2.0 के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस: यहां जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

केंद्र सरकार ने अनलॉक (UNLOCK) 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए है। गृह मंत्रालय की ओर सोमवार रात इसे जारी किया गया। इस गाइडलाइंस में देशव्यापी कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा। हालांकि इसमें आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। जबकि गृह मंत्रालय के इस आदेश से राज्य सरकार की तरफ से मिले हुए छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गाइडलाइंस में बताया गया कि सिनेमा हॉल, जिम, खेल, स्कूलों एंव कॉलेजों में पढ़ाई पहले की तरह ही बंद रहेगा। इसके साथ ही पहले की तरह ही और मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-गृह मंत्रालय के नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
-इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
-साथ ही सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे।
– ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी ।
– गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
– शहरों में चलने वाली मेट्रो रेल पहले की तरह बंद रहेगी
– कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 2.0 के लिए जारी किया गया गाइडलाइंस 31 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी कामों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस और जरूरी सामानों की आपूर्ति को ही मंजूरी दी जाएगी।
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बता दें कि UNLOCK 1.0 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। इसलिए सरकार ने उससे पहले UNLOCK 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। यह गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होगी।