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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नींबू पहाड़ अवैध पत्थर-खनन मामले में CBI जांच जारी रहेगी

झारखंड के साहिबगंज जिले के चर्चित नींबू पहाड़ अवैध पत्थर-खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI द्वारा जारी रहेगी। कोर्ट ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता विजय हांसदा की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को सिर्फ याचिकाकर्ता के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया था, न कि पूरे खनन मामले की। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार की दो-सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सही है और CBI पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए स्वतंत्र है।

यह मामला लगभग 1,500 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर-खनन घोटाले से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से हुई थी। ED ने अपनी जांच के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन माफिया सक्रिय थे। इन्हीं घटनाओं के बाद साहिबगंज के स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पंकज मिश्रा, खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

हालांकि, बाद में हांसदा ने यह दावा किया कि ED ने उन पर दबाव बनाया और वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और CBI को यह जांच सौंपते हुए कहा कि एजेंसी न केवल याचिकाकर्ता के बदले हुए रुख की जांच करे, बल्कि आरोपी पक्ष की भूमिका को भी परखे। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और हांसदा दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि CBI को पूरी जांच सौंपना गलत व्याख्या है।

इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने जांच के दायरे को सही ढंग से परिभाषित किया है। इसलिए CBI को अवैध खनन, कथित सरकारी राजस्व नुकसान, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और राजनीतिक संरक्षण – इन सभी पहलुओं की जांच करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नींबू पहाड़ खनन प्रकरण की जांच और गहरी होने के संकेत मिल रहे हैं, और यह मामला अब एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है।

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