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राज्य में ट्रैफिक नियम हुए सख्त , नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का हो सकता है जुर्माना, पढ़े पूरी डिटेल्स

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राज्य में ट्रैफिक नियम हुए सख्त , नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का हो सकता है जुर्माना, पढ़े पूरी डिटेल्स

झारखंड पुलिस अब ट्रैफिक के नियमों को लेकर सख्त होती नजर आ रही है. सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आज कल सभी जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. और नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है.

लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25 हजार से 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना

मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना का प्रवधान है। मालूम हो कि बगैर परमिट वाहन चलाने पर दस हजार तक का जुर्माना लग सकता है. लाइसेंस नियमों को तोड़ने से पहले सावधान हो जाएं कहीं ये आपको महंगा ना पड़ जाए. बता दें कि लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्कूटर और बाइक पर दो से अधिक लोग होने पर 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं, बगैर हेलमेट के 1000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महिने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

बच्चों को बाइक चलाना पड़ सकता है महंगा

धारा 199 ए के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग द्वारा 50 सीसी से अधिक इंजन वाले वाहन को चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके अभिभावक से 25 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये, तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर लाइट व्हीकल मोटर के लिए 1000 रुपये एवं हैवी मोटरयान के लिए 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। खतरनाक तरीके सेवाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। शराब पीकर वाहन चलानेपर 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है।

सरायकेला के डीएसपी (मुख्यालय) चंदन वत्स ने बताया कि -सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों पर जांच की जा रही है। जिलावासी यातायात नियमों का पालन कर अभियान में सहयोग करें।

अब अगर आपने एंबुएंलेंस को रास्ता नहीं दिया तब भी पुलिस आपसे जुर्माना ले सकती है. बताते चलें कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर दस हजार जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही अब आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात भी नहीं कर सकते हैं. अगर पुलिस ने आपको मोबाइल से बात करते वाहन चलाते पकड़ लिया तो आप का 1000 का नुकसान हो सकता है. और इसके साथ ही तीन महिने तक आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगा। बिना बीमा वाला वाहन चलानेपर 2000 जुर्माना देना होगा। वहीं नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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