झारखंड पंचायत बालू दर 2025

झारखंड सरकार ने राज्यभर के पंचायत क्षेत्र में आने वाले कैटेगरी-1 बालू घाटों की दरें तय कर दी हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब 374 पंचायत घाटों से निजी उपयोग के लिए 100 सीएफटी बालू मात्र 100 रुपए में उपलब्ध होगा। यह दर झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स-2025 के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य अवैध खनन और मनमानी वसूली पर रोक लगाना है।

बालू उठाव के लिए अब चालान अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायत द्वारा जारी चालान के बिना बालू ढुलाई करते पकड़े जाने पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायत क्षेत्र की नदियों से निकाला गया बालू सिर्फ निजी उपयोग के लिए ही बेचा जा सकेगा, किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

अवैध वसूली पर सख्ती, गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

अब तक पंचायत क्षेत्र के कई बालू घाटों में अवैध उठाव, दलालों की भूमिका और मनमाने दाम लेने की शिकायतें आम थीं। नए नियम लागू होने के बाद न केवल बालू की तय कीमत सुनिश्चित होगी, बल्कि खरीदारों को चालान मिलने से अनावश्यक कानूनी विवादों से भी छुटकारा मिलेगा।

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बालू घाटों के प्रबंधन को सख्ती से लागू करने, अवैध खनन पर निगरानी बढ़ाने और व्यावसायिक उठाव पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का मानना है कि निर्धारित दर व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ता बालू उपलब्ध होगा और पंचायत के राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका सीधा प्रभाव गांवों के विकास कार्यों पर पड़ेगा।