झारखंड में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
झारखंड में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अब मनमानी की छुट्टी नहीं मिलेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 7 फरवरी को पत्र जारी कर सूचित किया है.
लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही मिलेगी छुट्टी
राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी मिलेगी. सचिव ने पत्र में निर्देशित किया है कि पत्र जारी होने की तिथि से राज्य के सभी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को मात्र लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करते हुए अवकाश प्राप्त करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से आवेदित छुट्टी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बता दें कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को ई-विद्यावाहिनी एप में लाइव कर दिया गया है।
लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के जांच के बाद ही मिलेगा वेतन
सचिव के रवि कुमार ने बताया कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल कर्मियों की छुट्टी के इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें राज्य के सभी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए अवकाश विवरण दर्ज करने का प्रावधान है। प्रति महिने लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में उपलब्ध अवकाश डिटेल्स पर विचार करते हुए ही कर्मियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा.