पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 महिने की मिली अंतरिम जमानत, कारण जानें…
झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 7 महिने से जेल के अंदर है. पूजा सिंघल ने तब से अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट से लेकर ईडी तक का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उसकी सारी जमानत याचिका खारिज़ कर दी गई. अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिली है. सिंघल ने अपनी बेटी की बिमारी को लेकर जमानत याचिका दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसे मेडिकल ग्राउंड पर एक महिने की अंतरिम बेल दी है.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद ईडी को जमानत मांगने के आधार की जांच करने के लिए कहा था। साथ ही याचिका को सुनवाई के लिए जनवरी में पेश करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने दिसंबर में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 2 जनवरी (सोमवार) की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज यह सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ में हुई है।
क्या था मामला
मनी लांड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. मालूम हो कि झारखंड में 2010 में मनरेगा घोटाला हुआ था उसी मामले में मई माह में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा उनके पति अभिषेक झा के रांची में स्थित अस्पताल में भी रेड की गई थी. ईडी ने पूजा सिंघल के पति से भी पूछताछ की. जांच एजेंसी ने न सिर्फ पैसे ही बरामद किए बल्कि कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए, तब करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिलने की बात कही गई थी.