चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार, 27 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को इसकी जानकारी दी। मामला चारा घोटाले से जुड़े आरसी-64/1996 से संबंधित है।

पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं और सीबीआइ के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से अदालत को बताया था कि बहस शुरू करने से पहले पेपर बुक तैयार करना जरूरी है। इस पर अदालत ने कहा था कि निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी भारी-भरकम है। ऐसे में सभी पक्षों को पूरे रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
अदालत ने अधिवक्ताओं को निर्देश दिया था कि वे निचली अदालत के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर उन दस्तावेजों की पहचान करें, जो अपील पर बहस के लिए जरूरी हैं। इसके बाद अदालत संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश देगी। इससे सुनवाई के दौरान जरूरी दस्तावेजों के आधार पर बहस की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का किया था अनुरोध
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या-1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद की अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संभव हो तो आदेश की तारीख से छह माह के भीतर अपीलों का निपटारा कर दिया जाए।
अब हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने से इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।