ममता देवी की विधायकी गयी, अब 11 साल तक नहीं लड़ सकेंगी चुनाव
झारखंड विधानसभा ने सोमवार को रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा ने ममता देवी को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है. अब ममता देवी की विधायकी भी चली गई. अब वो 11 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी. दरअसल, ममता देवी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ये फैसला लिया गया. ममता देवी को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल मामला ये था कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला गांव में एक निजी फॉर्म के खिलाफ कांग्रेस नेता ,विधायक ममता देवी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई. इस हिंसक झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी घटना को लेकर फैसला आया है.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार अयोग्यता अधिसूचना जारी हुई है। इस कानून के तहत विधानसभा के किसी भी सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल से अधिक की जेल की सजा होती है तो उसे विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.
क्या हुआ था 29 अगस्त 2016 को
29 अगस्त 2016 को नागरिक चेतना मंच और आईपीएल प्लांट प्रबंधन के बीच पुनर्वास और नौकरी की मांग पर आंदोलनकारी ग्रामीण, प्रबंधन और प्रशासन के बीच गोला अंचल कार्यालय में वार्ता हो रही थी। लेकिन राजीव जायसवाल, और तात्कालीन पार्षद ममता देवी के नेतृत्व में विस्थापित ग्रामीण फैक्ट्री गेट तक पहुंचे और यहीं वार्ता की मांग करने लगे।
यहां पर तैनात पुलिसबल ने सभी को वहां से जबरन हटा दिया। इससे नाराज विस्थापित सेनेगढ़ा नदी चले गए। वहां पर विस्थापितों ने फैक्टरी में पानी सप्लाई के लिए लगाई गई पाइपलाइन में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंची। इसके बाद नदी के दोनों तरफ से ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विस्थापितों की ओर से गोलीबारी की गई। जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस ने विस्थापितों पर गोली चला दी। फायरिंग में दशरथ नायक और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो की मौत हो गई। दोनों पक्षों से करीब 43 लोग घायल हुए थे।
इन्हें कोर्ट ने दोषी करार किया
8 दिसंबर को ही विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इन लोगों में गोला गोलीकांड में दोषी करार ममता देवी, राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो के खिलाफ फैसला सुनाया गया.
आपको बता दें कि ममता देवी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल विधानसभा से अयोग्य होने वाली दूसरी कांग्रेस विधायक हैं. मार्च में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की कैद की सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।