अगर आप भी रात 10 बजे के बाद बजाते हैं डीजे तो हो जाएं सावधान…पुलिस कर रही है कार्रवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने देर रात डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के डीएम और एसएसपी को सख्ती से आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर कर्रवाई कर सकती है।
पुलिस ने शुरु की कार्रवाई
बता दें कि राजधानी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची पुलिस एक्शन में आ गई है. रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम को जब्त कर लिया है. रांची के गोंदा थाना की पुलिस मामले की सूचना मिलते ही कार्रवाई में जुट गई. गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मौके पर से एक एंपली फायर और दो बॉक्स जब्त कर लिए हैं.
ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाया गया यह कदम
बता दें कि न्यायाधीश के द्वारा यह कदम ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाया गया है। साथ ही शादी के दिनों के साथ आम दिनों में भी राजधानी के आबादी क्षेत्रों में तेज आवाज में डीजे साउंड बजते हैं, जिससे आस-पास के लोगों को काफी परेशानी होती है. कोर्ट ने सख्ती से यह भी कहा कि, किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांस्कृतिक या किसी भी विशेष आयोजन पर इसकी छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस आदेश का पालन हो और रात 10 बजे के बाद राजधानी में डीजे और लाउडस्पीकर्स हर हाल में बंद हो जाएं। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक किशोर कौशल कोर्ट में मौजूद थे।