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Friday, April 26, 2024
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अब से सिपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दारोगा,कैबिनेट ने कई नियमावली में किया फेरबदल !

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झारखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।

पहले के नियम के अनुसार, जिन सिपाहियों ने सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास की थी, वे सीधे दारोगा के पद पर प्रमोट हो जाते थे। इस निर्णय के बाद, 1250 जमादार अब दारोगा बनेंगे और उसी तरह, सिपाही से जमादार में भी 1250 पदों की प्रमोशन होगी। इस नियमावली को लागू करने से पहले, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पिछले छह-सात सालों से इसके बंद होने के लिए प्रयास किए थे। अब एसोसिएशन के अध्यक्ष, योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, और डीजीपी को आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलेगा और उन्हें आभार व्यक्त करेगा।

मंत्रिपरिषद ने झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन किया। पहले जहां अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष पास होना था। इस अनिवार्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक, 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10 प्लस टू कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य था। अब संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता स्नातक या समकक्ष योग्यता होगी।

इन नियमावलियों में हुआ संशोधन

  1. झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमवली 2016 में संशोधन किया गया है.

2. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन

3. राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया गया है

4. झारखंड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2022 में संशोधन

5. झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में नियमावली-2021 में संशोधन

6. विशेष शाखा के आरक्षी के पदों पर नियुक्ति में संशोधन

7. झारखंड अभियंत्रण सेवा के अधीन लिपिक टंकक अन्य टंकक सेवा के नियमावली – 2015 में संशोधन

8. झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संशोधन नियमावली-2023 गठन को स्वीकृति

9. पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली-2018 में संशोधन

10. राज्य सरकार की संचार व संरचना नीति – 2015 में आंशिक संशोधन

11. अभियंत्रण – बहुत प्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ख और ग के अराजपत्रित पद लिपिक, लिपिक सह टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति

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