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Thursday, May 2, 2024
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1600 करोड़ का कोयला लेकर बेधड़क दर्जनों थाना और चेकपोस्ट पार कर गए 80 हज़ार ट्रक !

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झारखंड में कोयला नगरी कहे जाने वाले धनबाद में कोयले की कालाबाजारी बेधड़क की जा रही है. सोच और प्लानिंग के तहत शातिर कोयले की चोरी को अंजाम दे रहे हैं. ये सब होते हुए देख पुलिस और प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रही है.दरअसल आज कल जीएसटी के नाम पर कोयले की चोरी की जा रही है. शेल कंपनी (फर्जी कंपनी) बनाकर अरबों रुपये के चोरी के कोयले की खरीद-बिक्री की जा रही है. राज्यकर विभाग ने ऐसी 45 फर्जी (शेल) कंपनियों का खुलासा किया है.

सरकार को लगाया अरबों का लगा चूना

रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 45 शेल कंपनियों ने लगभग डेढ़ साल में अरबों का कोयला अवैध तरीके से बेच दिया है. पिछले डेढ़ सालों में 80 हजार 895 ट्रक चोरी का कोयला शहर से बाहर निकल गया. हैरानी की बात ये है कि ये ट्रक रास्ते में पड़ने वाले दर्जनों थाना व चेक पोस्ट को पार करते हुए शहर से बाहर निकल गए. अब सवाल ये उठता है कि जब ये ट्रक पार हो रहे छे तब क्यों किसी ने ना तो रोका और ना हीं कागजों की जांच करने की कोशिश की. जबकि नियम कहता है कि सरकार की एजेंसी राज्यकर, जीएसटी सेंट्रल, खनन विभाग, डीटीओ व पुलिस 24 घंटे जांच में लगी रहती है. आंकड़ों की माने तो इन 18 महिनों में 16 अरब, छह करोड़, 88 लाख, पांच हजार, चार सौ आठ (16068805408 करोड़) रुपये का चोरी का कोयला बेच दिया गया. इससे सरकार को एक अरब, 61 करोड़, 19 लाख (161.19 करोड़) रुपये टैक्स का चूना लगा.

धनबाद से जुड़ी इन कंपनियों की जांच हुई शुरू-

इन कंपनियों ने पिछले चार महिने में 21.31 करोड़ रुपये के कोयले का ई-वेबिल निकाला है.
-नायक इंटरप्राइजेज (एक करोड़ 91 लाख),
-अली ट्रेडिंग कंपनी (12 करोड़), हनुमान ट्रेडर्स ( 2 करोड़ 18 लाख),
-कन्हैया इंटरप्राइजेज (1 करोड़ 93 लाख),
– मांकाली इंटरप्राइजेज (1 करोड़ 67 लाख),
-सफुदीन इंटरप्राइजेज (1 करोड़ 62 लाख).

कैसे बनाई जाती है शेल कंपनियां

जानकारी के मुताबिक शेल कंपनियां बनाने वाले किसी गरीब को अपना निशाना बनाते हैं उनको पैसों का लालच देकर उनसे उनका आधार कार्ड और बिजली बिल ले लेते हैं. फिर उसी के आधार पर रेंट एग्रीमेंट का कागजात तैयार करते हैं. पेन नंबर उसके नाम से बनाया जाता है. उस व्यक्ति के नाम पर फर्जी कंपनी के नाम से ऑनलाइन निबंधन कराया जाता है. इन कंपनियों से एक माह में करोड़ों का ई-वेबिल जनरेट किया जाता है. ई-वेबिल (परमिट) के माध्यम से दो नंबर के कोयले को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है.

नियम कहता है कि किसी भी कंपनी को महिने की दस तारीख को जीएसटीआर-1 भरना होता है, फिर माह के 20 तारीख को जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करना होता है. लेकिन ऐसी फर्जी कंपनियां यह नहीं भरती हैं. जब तक जांच शुरू होती है, तब तक फर्जी कंपनियां करोड़ों का ई-वेबिल निकालकर चोरी का कोयला दूसरे राज्यों में भेज देती हैं. जांच के बाद ना तो कंपनी मिलती हैऔर ना ही कंपनी के बिजनेस सेंटर के पते का कुछ सत्यापन होता है और सबकुछ बस कागजों में रह जाता है.

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